इसमें कहा गया है कि जिले के अलावे राज्य के बाहर के लाइसेंस लेकर हथियार रखने वाले धारक अगर आर्म्स का सत्यापन और इंट्री नही कराएंगे तो उनका हथियार जब्त कर सख्त करवाई की जायेगी।इसे जुड़ी जानकारी सीओ व थानेदार को दिया गया है। वही निर्घारित समय 19 सितंबर तक हथियार का सत्यापन नही कराने वाले लाइसेंसधारी की भी आर्म्स को अबैध मानते हुए जब्त किया जाएगा। बताया गया है कि जिले में नागालैंड सहित पूर्वोत्तर भारत एवं जम्मू कश्मीर सरीखे राज्यों के कई लाइसेंस धारी आर्म्स है जिन्हें ससमय निरीक्षण कराना और इंट्री कराना जरूरी है। इसके लिए थाने में पुलिस पदाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट के अंचलअधिकारी की तैनाती की गई है।
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