याचिका में अधिवक्ता सविता सिहाग ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए 1 अगस्त 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने आवेदन किया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि आवेदन करते समय प्रोफेसर अल्पना ने अपने ऊपर लंबित आपराधिक प्रकरण की जानकारी नहीं दी। जबकि नियम अनुसार उन्हें इस संबंध में जानकारी देनी थी। ऐसे में उन्होंने तथ्य छुपा कर नियमों की अवहेलना की है। ऐसे में उनके चयन को निरस्त किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ में राज्य सरकार सहित अन्य संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब करते हुए स्टे एप्लीकेशन पर प्रोफेसर अल्पना से अलग से जवाब देने को कहा है।
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