तेजाब पिलाकर लड़की की हत्या मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 326 और 342 के तहत दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने नीरज पर 3.10 लाख और दोनों युवती पर 35-35 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तीनों को 1 साल 9 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला 30 जून 2021 का है। कहलगांव के नया नगर रानी दियारा निवासी पूजा कुमारी को शादी से इनकार करने पर तेजाब पिलाया गया था। इलाज के दौरान 7 महीने बाद उसकी मौत हो गई थी। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव व्यास ने अपना पक्ष रखा और 11 गवाहों के आधार पर तीनों को सजा दिलाई।