रंगनाथ महतो ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि अपने फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रदेश में जो कोई भी ईसाई बन गए हैं, उन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का फायदा नहीं मिलना चाहिए। ऐसे मामलों को ‘संविधान के साथ धोखाधड़ी’ बताते हुए न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की एकल पीठ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह चार महीने में ऐसे मामलों में कार्रवाई करें। बताएं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का फायदा सिर्फ हिंदुओं, सिखों और बौद्धों को मिलता है, उन लोगों को नहीं जो धर्म बदलकर फायदे लेते हैं।
Related Posts
पुलिस ने जब्त किया 25 लाख का डोडा, दो गिरफ्तार
ख़बर शेयर करें -18 बोरियों में बंद था 80 किलो डोडा पुलिस ने पिकअप वैन जेएच 10 सीडब्ल्यू 7235 के…
टाटा ऐस पलटने से चालक की मौत
ख़बर शेयर करें -पश्चिमी सिंहभूम, 07 मार्च । जिले के सोनुवा थाना क्षेत्र में शनिवार को मालवाहक टाटा ऐस पलटने…
15 अक्टूबर को जेडआरयूसीसी की बैठक में रांची रेल परियोजनाओं पर होगी चर्चा: अरुण जोशी
ख़बर शेयर करें -अरुण जोशी ने बताया कि बैठक में रांची, चक्रधरपुर और आद्रा रेल मंडल के अंतर्गत नई रेल…
