अपील में अधिवक्ता प्रत्युष शर्मा ने याचिका में बताया कि श्री माहेश्वरी समाज के 27 जुलाई को चुनाव प्रस्तावित हैं। साल 2020 में नियमों के खिलाफ जाकर समाज के विधान में मनमानी से संशोधन किए गए थे। ऐसे में मूल विधान के खिलाफ हो रहे समाज के चुनाव पर रोक लगाई जाए। इस दौरान श्री माहेश्वरी समाज अध्यक्ष की ओर से अधिवक्ता अभिनव शर्मा उपस्थिति हुए। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता और उनके बीच पुराने नियमों से चुनाव कराने को लेकर सहमति हो गई है और चुनाव पुराने नियमों से ही कराया जाएगा। अदालत ने उनके बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए पुराने नियमों से चुनाव कराने की छूट देते हुए कहा है कि यदि पुराने नियमों से चुनाव नहीं होते हैं तो मामले में दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखे।
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