याचिका में अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने पुलिस उपनिरीक्षक के 859 पदों के लिए साल 2021 में भर्ती निकाली थी। भर्ती के पेपर लीक होने पर हाईकोर्ट में भर्ती निरस्त कराने के लिए याचिका दायर की गई। जिस पर सुनवाई के दौरान गत 28 जून को राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को जानकारी दी गई कि भर्ती को फिलहाल रद्द करना जल्दबाजी होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह भी कहा था कि आगामी भर्ती में इस भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को आयु सीमा देने देने पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। याचिका में कहा गया कि इसके 19 दिन बाद ही आरपीएससी की ओर से एसआई भर्ती-2025 निकाली गई। इसके जरिए पुलिस उपनिरीक्षक के 1015 पद भरे जाने है। आरपीएससी की ओर से इस भर्ती में साल 2021 के अभ्यर्थियों के लिए अलग से आयु सीमा में छूट नहीं रखी गई। आयोग की ओर से हर भर्ती में दी जाने वाली अधिकतम तीन साल की छूट का ही प्रावधान रखा गया है। याचिकाकर्ता पेपर लीक होने के कारण साल 2021 की भर्ती में सफल नहीं हुए थे। ऐसे में उन्हें इस भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार और आरपीएससी से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है।
Related Posts
महासंघ एकीकृत की कर्मचारी जागृति यात्रा का शुभारंभ
ख़बर शेयर करें -जयपुर, 03 जून । राज्य कर्मचारियों के आत्म सम्मान एवं हितों की रक्षा करने के लिए अखिल…
स्टूडेंट्स रिटन टेस्ट में 50 फीसदी अंक नहीं लाए तो टीचर्स पर होगी कार्रवाई : शिक्षामंत्री
ख़बर शेयर करें -स्टूडेंट्स रिटन टेस्ट में 50 फीसदी अंक नहीं लाए तो टीचर्स पर होगी कार्रवाई : शिक्षामंत्री जयपुर,…
कार्यालय में विलम्ब से आने वाले और बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी
ख़बर शेयर करें -कार्यालय में विलम्ब से आने वाले और बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी…
