Thelokjan

site logo

गैंगेस्टर मकसूद के खिलाफ अदालत की बड़ी कार्रवाई, कुर्क मकान का होगा सार्वजनिक उपयोग

बुलंदशहर | अपराध के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति का ही असर है कि प्रदेश में बड़े माफिया और गैंगस्टर पनाह मांग रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ ना सिर्फ पुलिस कार्रवाई जारी है, बल्कि उनकी संपत्तियों की कुर्की भी हो रही है। इसी क्रम में सोमवार को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) बुलंदशहर ने शातिर गैंगस्टर मकसूद के मकान की कुर्की के आदेश को पुष्ट करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को आदेशित किया है। जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह के अनुसार अपराधी की कुर्क संपत्ति को आमजन के सार्वजनिक हित के लिए उपयोग में लाये जाने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के अधीन पेशेवर गैंगस्टर अपराधी की कुर्क संपत्ति को लेकर कोर्ट ने सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया है। विशेष न्यायाधीश ने कुर्की के आदेश को पुष्ट किया है। इसके बाद अब मकसूद के मकान की कुर्की करते हुए उस भवन को आम जनता के उपयोग के लिए लाया जाएगा। एसएसपी श्लोक कुमार के अनुसार मकसूद के खिलाफ गोवध और नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त जैसे संगीन अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर मकसूद ने अपने गुनाहों के बल पर आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया था।

Must Read

Latest News

नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग की केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, बताई जा रही ये वजह…

उत्तराखंड हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि लंबी खीचतान और विरोध के बीच केन्द्र सरकार ने

इस विभाग में प्रमोशन के बाद मिली नयी तैनाती, देखें आदेश

अविकल उत्तराखंड देहरादून। पुलिस विभाग में पदोन्नति के बाद सब इंस्पेक्टर से निरीक्षक बने 15 पुलिसकर्मियों को नयी तैनाती दी गयी। आईजी कार्मिक विम्मी सचदेवा

राहुल गाँधी के प्रेस कांफ्रेंस की 10 बड़ी बातें, पढ़िए क्या बोले राहुल

नई दिल्ली | कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी ने आज दोपहर 1 बजे, अपनी लोकसभा सदस्य्ता रद्द होने के बाद पहली बार प्रेस कांफ्रेंस