Thelokjan

site logo

क्या चार्जशीट के बाद होगी बृजभूषण की गिरफ्तारी ? POCSO एक्ट क्या है ?

नई दिल्ली | बीजेपी सांसद बृजभूषण के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के दो मामलों में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को चार्जशीट दाखिल की। नाबालिग द्वारा दर्ज केस में बृजभूषण को राहत देते हुए दिल्ली पुलिस ने POCSO का मामला रद्द करने की सिफारिश की है। जबकि 6 महिला पहलवानों द्वारा की गई शिकायत के मामले में दर्ज केस में पुलिस ने रॉउज एवन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-A एवं D के तहत चार्जशीट दाखिल की है।

अब इस केस में आगे क्या होगा?

आइए जानते है कि 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर चार्जशीट में जिन धाराओं का जिक्र हैं, वे क्या हैं और किन मामलों में लगाई जाती हैं तथा उनमें कितनी सजा का प्रावधान है।

IPC की धारा 354 : अगर किसी महिला की मर्यादा और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना या उसके साथ गलत मंशा के साथ जोर जबरदस्ती की गई हो.

सजा : इस धारा के तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर उसे कम से कम एक साल की सजा और अधिकतम 5 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है.

गैर जमानती धारा : इसके तहत किया गया अपराध एक संज्ञेय और गैर-जमानती होता है यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट ही मामले पर विचार करने और अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद जमानत दे सकता है.

IPC की धारा-354 ए : अगर कोई व्यक्ति शारीरिक संपर्क या अवांछित और स्पष्ट यौन संबंध का प्रस्ताव देता है या यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध करता है, महिला की इच्छा के बिना उसे अश्लील कंटेंट दिखाता या यौन संबंधी टिप्पणियां करता है, तो वह यौन उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा.

सजा : अगर कोई उप-धारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) के तहत दोषी पाया जाता है तो, उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई जा सकती है. इस सजा को तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों ही सजा सुनाई जा सकती है. अगर कोई उप-धारा (1) के खंड (iv) में दोषी पाया जाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों की सजा मिल सकती है.

जमानती अपराध : यह मामला संज्ञेय है लेकिन जमानती अपराध है, जिसका अर्थ है कि शिकायत मिलने पर पुलिस को शिकायत दर्ज करनी होगी, लेकिन आरोपी को पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल सकती है.

आईपीसी की धारा 354 डी : अगर कोई पुरुष किसी महिला का पीछा करता है और संपर्क करता है, या महिला की इच्छा के विरुद्ध या साफ मना करने के संकेत के बावजूद बार-बार व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ाने के लिए संपर्क करने का प्रयास करता है; या इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी अन्य माध्यम का इस्तेमाल कर महिला की निगरानी करता है, वह स्टॉकिंग के तहत दोषी माना जाएगा.

सजा : अगर आरोपी पहली बार दोषी पाया जाता है तो उसे तय कारावास की सजा हो सकती है, जिसके तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या उस पर जुर्माने ठोका जा सकता है. वहीं दूसरी या उससे ज्यादा बार दोषी पाए जाने पर तय कारावास की सजा हो सकती है, जिसे पांच साल तक बढ़ सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है.

जमानती-गैरजमानती : अगर कोई इस धारा के तहत पहली बार दोषी पाया जाता है तो उसे जमानत मिल सकती है, लेकिन अगर कोई एक से ज्यादा बार यह हरकत करता है तो यह अपराध गैर जमानती हो जाता है.

7 साल से कम सजा में तुरंत गिरफ्तारी जरूरी नहीं। यानी बृजभूषण सिंह पर जो धाराएं लगी हैं, उनमें अगर उन्हें अधिकतम सजा भी होती है, तो वह 5 साल तक की ही होगी. सुप्रीम कोर्ट के 2 जुलाई 2014 को अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार के मामले में दिए गए फैसले के मुताबिक, जिन अपराधों में सात साल से कम की सजा है, उनमें पुलिस तत्काल गिरफ्तारी नहीं करेगी. पुलिस शिकायत के बाद आरोपी को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है. आरोपी जांच में सहयोग करता है तो गिरफ्तारी जरूरी नहीं है. अगर लगता है कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे या देश से भाग सकते हैं, तभी गिरफ्तार करेगी.

पुलिस के मुताबिक, बृज भूषण को जब भी जांच संबंधी संपर्क किया गया, उन्होंने पूरा सहयोग किया, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की कोई खास वजह नहीं थी।

POCSO एक्ट में मिली राहत
दिल्ली पुलिस की ओर से बृजभूषण को POCSO एक्ट में दर्ज केस के मामले में बड़ी राहत मिली है। दरअसल, अपने बयान में पहले जहां नाबालिग महिला पहलवान ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हालांकि, बाद में उसने बयान में बदलाव करते हुए कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया थे। दूसरे बयान में नाबालिग ने यौन शौषण का आरोप वापस लेते हुए कहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं डिप्रेशन में थी। इसलिए गुस्से में यौन शौषण का मामला दर्ज करवाया था। ऐसे में पुलिस ने POCSO को वापस लेने की सिफारिश की थी।

क्या है POCSO एक्ट ?
POCSO यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इस कानून को 2012 में लाया गया था। ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बनाता है। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों, दोनों पर लागू होता है। इसका मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है। पॉक्सो एक गैर-जमानती अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की जेल और अधिकतम उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। अगर बृजभूषण के खिलाफ POCSO के तहत चार्जशीट दाखिल होती तो उनकी मुसीबतें बढ़ सकती थी।

क्या चार्जशीट के बाद पहलवानों का आंदोलन होगा खत्म?
7 जून को पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बुलावे पर उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। 6 घंटे तक चली इस बैठक में अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को आश्वासन दिया था कि इस मामले में 15 जून तक दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। साथ ही कहा था कि पहलवानों पर 28 मई को दर्ज केस वापस ले लिए जाएंगे। इसके अलावा जल्द ही कुश्ती संघ के चुनाव कराने का ऐलान किया जाएगा।

खेल मंत्री इसे मिले आश्वासन के बाद 15 जून तक पहलवानों ने अपना आंदोलन रद्द कर दिया था। अब 15 जून को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके अलावा पहलवानों पर दर्ज केस वापस लेने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही कुश्ती संघ के चुनाव 6 जुलाई को कराने का ऐलान किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब पहलवान अपना आंदोलन खत्म कर सकते हैं।

Must Read

Latest News

CG News:किरंदुल में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों सर्वे कर दिया जाएगा मुआवजा

किंरदुल में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का जल्द मुआवजा दिया जाएगा। राजस्व अमले द्वारा क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे किया जा रहा है। कलेक्टर दंतेवाड़ा ने राजस्व अमले को मकानों, पालतु पशुओं आदि के नुकसान के संबंध में जल्द सर्वे कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए है। जिला प्रशासन दंतेवाड़ा द्वारा किरंदुल में जगह-जगह बारिश से हुए जल जमाव कोे कोपर टेªक्टर मशीन के द्वारा रोड की साफ सफाई की जा रही है। बाढ़ से प्रभावित परिवारों को स्थानीय मंगल भवन में रुकने तथा भोजन आदि की भी व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन की टीम द्वारा क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। जिसके आधार पर नुकसान का आकलन कर उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाएगी। मौसम सामान्य होने पर बाढ़ प्रभावितों की अन्य समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से दंतेवाड़ा जिले के किंरदुल में लगातार बारिश होने के कारण नदियां उफान पर थी जिसके कारण किंरदुल पहाड़ी पर एनएमडीसी द्वारा निर्मित डेम क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त डेम से मलबा ओर बोल्डर युक्त पानी के सैलाब से डेम के आसपास के इलाके के लगभग 150 मकान क्षतिग्रस्त हो गए इसके अलावा पालतु पशुओं के बहने और वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए थे।

CG News:मुख्यमंत्री विष्णु देव की संवेदनशील पहल

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वर्षों से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बाट जोह रही छत्तीसगढ़ की पबिया, पविया, पवीया जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में पाव जाति के साथ शामिल करने के लिए संवेदनशील पहल की है। मुख्यमंत्री ने इन जातियों का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजा है। प्रदेश भर से आए पाव, पबिया, पविया, पवीया जाति के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक श्री रामकुमार यादव के नेतृत्व में आज विधानसभा के समिति कक्ष में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर उनकी इस संवेदनशील पहल के लिए आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों की लंबे समय से अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने की मांग थी। राज्य शासन द्वारा अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा गया है। उम्मीद है इसका सकारात्मक परिणाम आएगा। उन्होंने बारिश के मौसम में प्रदेश भर से रायपुर आने के लिए प्रतिनिधि मंडल को धन्यवाद दिया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि मध्यप्रदेश के समय उन लोगों के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बन रहे थे, लेकिन मात्रात्मक त्रुटि के कारण पिछले 22 वर्षों से प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया है, इसकी वजह से हमारे बच्चों को अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलने वाले लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई-लिखाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भेजने के लिए धन्यवाद दिया। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि पूरे प्रदेश में इन जातियों की जनसंख्या लगभग 22 हजार है। यूं तो ये लोग पूरे प्रदेश में पाए जाते हैं लेकिन प्रमुख रूप से चंद्रपुर, रायगढ़, लैलूंगा, खरसिया, पेंड्रा, मरवाही और जशपुर में रहते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पाव, पबिया, पविया, पवीया जाति का नृजातीय अध्ययन करने के बाद प्रतिवेदन तैयार किया है, जिसमें इन जातियों को लक्षणों के आधार पर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा की गई है। विधायक श्री रामकुमार यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। आज उपस्थित जाति के लोग वास्तव में आदिवासी हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनके हित में मुख्यमंत्री जी ने अच्छी पहल की है। उन्होंने समाज के सामाजिक भवन के लिए रायपुर में जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने नजदीक से महसूस किया है जनजातियों का दर्द गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय स्वयं भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। उन्होंने बिरहोर, पहाड़ी कोरवा सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ से काम किया है, इसलिए वे जनजातियों का दर्द अच्छे से जानते हैं।

CG News:मुख्यमंत्री को पोला महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज यहां विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में दुर्ग विधायक श्री ललित चन्द्राकर के नेतृत्व में आये शास्त्री नवयुवक मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय को पारम्परिक खुमरी पहना कर उनका अभिवादन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को दुर्ग जिले के मड़ियापार में आगामी 2 सितम्बर को आयोजित होने वाले पोला महोत्सव के 65वें आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने शास्त्री नवयुवक मंडल को आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया और महोत्सव के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर विधायक श्री गजेन्द्र यादव, शास्त्री नवयुवक मंडल से श्री सुनील साहू, श्री मनीष साहू, श्री सुदामा निषाद और श्री हेमलाल साहू सहित मंडल के सदस्य उपस्थित थे।

MP News:राज्य सरकार गौ-पालन को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रतिबद्ध – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केरवा डेम बुल मदर फार्म का निरीक्षण किया। उन्होंने गायों को हरी घास खिलाई और दुलार भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार गौ-वंश को गौ-शालाओं में रखने का पूरा प्रयास कर रही है। वर्षा काल में कोई भी गौ-वंश सड़कों पर न रहे इसके लिए उन्हें गौ-शालाओं में रखा जा रहा है। गौ-शालाओं की क्षमता भी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों और गौ-पालकों की आय बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। गौ-पालन को लाभ का धंधा बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। देशी नस्ल को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गौ-वंश को प्रोत्साहन देने के लिए योजना बनाई जाए। उन्होंने दूध पर सब्सिडी देने एवं केंद्र और राज्य शासन की विभिन्न स्कीमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि गौ-पालकों को लाभान्वित करने के सभी आवश्यक प्रयास किये जाये।

MP News:नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिये प्रतिबद्ध है सरकार – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार विकास के साथ नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिये प्रतिबद्ध है। इसलिए समय-समय पर चिकित्सालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि का समुचित उपयोग हो। सभी अधिकारी गुणवत्ता और दक्षता के साथ कार्य करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार शाम को हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद जानकारी दे रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हमीदिया अस्पताल में शिशु वार्ड तथा अन्य कक्षों का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों और मरीजों के परिजन से बातचीत की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा अस्पताल में किये जा रहे विस्तार कार्यों और नए प्रस्तावों की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्षाकाल चल रहा है, इसलिए अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ना संभव है। मरीजों को कोई कठिनाई नहीं हो इसको ध्यान से रखते हुए यहां विस्तार के कार्य चल रहे हैं। हमीदिया अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल की क्षमता 2250 बेड की है। अभी 1850 बेड की सुविधाा उपलब्ध कराई जा रही है। आशा है कि नए निर्माण कार्यों के पूरा होने से मरीजों की कठिनाईयां दूर हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 199 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव आए हैं। उनमें 35 करोड़ रुपए के रीजनल इन्स्टिट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी, 42 करोड़ रुपए के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्थोपेडिक्स, 30 करोड़ रुपए का कैंसर उपचार के लिए नई मशीनें खरीदने के प्रस्ताव शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अस्पताल में बोन मैरो सेंटर जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 20 करोड़ रुपए का पीजी छात्रों के लिए नया छात्रावास ब्लॉक बनाया जाएगा। अस्पताल को 20 करोड़ रुपए की एमआरआई/सीटी मशीन जल्द ही दी जाएगी। 35 करोड़ रुपए का नया एकीकृत ओपीडी ब्लाक और 17 करोड़ रुपए का नया यूजी छात्रावास बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में जनता को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के समुचित प्रयास एवं प्रबंध किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि मैं सभी विभागों विशेषकर अस्पतालों में जहां जनता बड़ी संख्या में आती है वहां निरीक्षण अधिक करता हूँ, जिससे मरीजों को कोई कठिनाई न हो।

MP News:मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिले कॉग्निजेंट और हेक्सावेयर आईटी संस्थानों के पदाधिकारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन्स कार्पोरेशन और वैश्विक स्तर पर आईटी कंसल्टिंग और डिजिटल समाधान प्रदाता हेक्सावेयर के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री निवास में भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को उपाध्यक्ष श्री गौरव हजारा ने कार्पोरेशन की गतिविधियों की जानकारी दी। कार्पोरेशन द्वारा इंदौर में कॉग्निजेंट डेवलपमेंट सेंटर तैयार किया गया है। इसी तरह हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी द्वारा भी भोपाल में केन्द्र तैयार किया गया है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के पदाधिकारी श्री डेनी दिवाकरन द्वारा संस्थान के कार्यों की जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. यादव को दी गई। दोनों संस्थानों ने एक-एक हजार कर्मचारियों को रोजगार देने की पहल की है।